नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) अलका भारती ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
नाबालिग बहन का अपहरण
अभियोजन की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि नगर के कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने शहर कोतवाली पर तहरीर देते हुए अभियोग दर्ज कराया था कि 22 सितम्बर 2020 को उसकी पत्नी का फूफा इमरान निवासी न्याजूपुरा उसके घर पर आया था। रात्रि में वह उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर ले गया। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
नाबालिग को बरामद कर लिया था
तीन दिन बाद आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष (।पोक्सो कोर्ट की पीठासीन न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में हुई। पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश अलका भारती ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।