बुलन्दशहर, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र के भावसी की मढ़ैया निवासी विजयपाल पुत्र भीमसैन ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में दिनांक 11 सितंबर 2023 को थाना औरंगाबाद में मुकदमा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. दिनांक 18 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय (पोक्सो न्यायालय-01, जनपद बुलन्दशहर) ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विजयपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.