Satya Niketan building collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को पीजी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही एक इमारत अचानक ढह गई। हादसे के बाद पूरी रात राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी रही। इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौके का जायजा लिया और मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया।
रेनोवेशन के दौरान भरभराकर गिरी इमारत
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। बताया गया कि इसी दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया और देखते ही देखते मलबा फैल गया। इमारत का इस्तेमाल पीजी के रूप में किया जा रहा था, इसलिए हादसे के समय वहां कई लोगों के मौजूद होने की बात सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू की।
छह लोगों की मौत, रातभर चला बचाव अभियान
हादसे में छह लोगों की जान चली गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव दल ने रातभर अभियान चलाया। मलबा हटाने का काम लगातार जारी रहा, ताकि अंदर किसी और व्यक्ति के फंसे होने की संभावना को खत्म किया जा सके। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और बचाव कार्य की निगरानी की गई।
#WATCH दिल्ली: सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "80% मलबा हट चुका है... इसमें 12 लोग मिले हैं और इनमें से 7 की मौत हुई है और 6 जख्मी हैं... प्रधानमंत्री मोदी का दिशा निर्देश हमें मिल रहा है। आसपास की खतरनाक इमारतों को भी खाली कराया
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
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गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, सत्य निकेतन के साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज हुआ है। हॉस्टल मालिक आनंद बंसल के भाई हरिराम बंसल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में हरिराम बंसल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 125, 290 और 125A के तहत कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की जानकारी लेने के बाद पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया है। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि इमारत की स्थिति कैसी थी और रेनोवेशन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। पुलिस भी हादसे के पीछे जिम्मेदारी तय करने के लिए मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद बिल्डिंग की सुरक्षा और निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
MCD ने जर्जर इमारत गिराने का आदेश दिया
हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने सत्य निकेतन के मकान नंबर 13 को लेकर आदेश जारी किया है। एमसीडी ने संपत्ति को जर्जर और खतरनाक स्थिति में बताते हुए इसे गिराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में DMC एक्ट 1957 की धारा 348 और 491 का उल्लेख किया गया है। संपत्ति मालिक को आदेश मिलने के तीन दिनों के भीतर इमारत गिराने को कहा गया है। आदेश का पालन नहीं होने पर एमसीडी खुद खतरनाक इमारत को गिरा सकती है और इसका खर्च संबंधित व्यक्ति से टैक्स की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सकता है।