कुछ बैंक अभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 8% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। यह रेट 60 साल से कम उम्र के सामान्य ग्राहकों पर लागू है और 5 साल की अवधि तक अधिकतम ₹3 करोड़ तक जमा पर उपलब्ध है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की FD पर 8.05% ब्याज दे रहा है, जबकि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% ब्याज ऑफर कर रहा है। 6 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% तक ब्याज दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जमा राशि DICGC द्वारा ₹5 लाख तक बीमित होती है।
स्मॉल फाइनेंस बैंकों में FD से पहले जोखिम समझें
विशेषज्ञों के अनुसार, स्मॉल फाइनेंस बैंक पारंपरिक बैंकों से अलग बिजनेस मॉडल पर चलते हैं, इसलिए जोखिम भी थोड़ा अलग होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इन बैंकों में उतना ही पैसा जमा करें जो ₹5 लाख DICGC बीमा सीमा के अंदर आता हो। इससे अगर बैंक किसी वित्तीय संकट में फंसता है, तो आपका मूलधन और ब्याज सुरक्षित रहेगा। अधिक ब्याज आकर्षक है, लेकिन निवेश से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है।
FD पर TDS कब कटता है? कैसे बच सकते हैं?
अगर एक ही बैंक में आपकी FDs से मिलने वाला ब्याज ₹1 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो बैंक TDS काटता है। यह कोई अलग टैक्स नहीं, बल्कि अग्रिम टैक्स कटौती है, जिसे आप ITR फाइल करते समय एडजस्ट या रिफंड के रूप में क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी कुल आय टैक्स योग्य नहीं है, तो आप फॉर्म 15G जमा करके TDS कटने से बच सकते हैं बशर्ते आपकी कुल टैक्स देनदारी शून्य हो और आपकी ब्याज आय बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम हो।
नए टैक्स रिजीम में छूट, लेकिन 15G सबके लिए नहीं
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नए टैक्स रिजीम के तहत सेक्शन 87A के जरिए ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे यह छूट तभी लागू होती है, जब आपकी taxable income पर कोई टैक्स न बन रहा हो। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आपकी इनकम ₹12 लाख है, तो आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते, क्योंकि आपकी आय ₹4 लाख की बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से काफी ज्यादा है। गलत तरीके से फॉर्म 15G भरने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जुर्माना भ लग सकता है।