मुजफ्फरनगर। तमंचे के बल पर एक साल तक किशोरी को आंतकित कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के कारण किशोरी गर्भवती हो गयी थी, तभी उसके परिजनों को इसका पता लगा। फैसला सुनाते हुए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी जिंदा रहने तक जेल में बंद रहेगा। कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया आरोपी राजपाल सैनी (55 वर्ष) निवासी वाजिदपुर कवाली थाना जानसठ उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ बाग में ले गया है। पीडित ने अपनी बेटी से मामले में जानकारी ली थी तो उसने बताया कि आरोपी पिछले एक साल से उसके साथ तमंचे के बल पर आंतकित कर दुष्कर्म करता आ रहा है। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में 8 सितम्बर 2019 को आरोपी राजपाल के खिलाफ थाना जानसठ पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी ने बताया कि आरोपी के दुष्कर्म के कारण किशोरी गर्भवती हो गयी थी। जिसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्चे व आरोपी का डीएनए भी कराया था, जो मैच हो गया था। एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई स्पेशल पोक्सो कोर्ट (नम्बर 2) की पीठासीन विशेष अपर सत्र न्यायाधीश दिव्या भार्गव की कोर्ट में हुई।
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त राजपाल सैनी को किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कहा कि आरोपी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में बंद रहेगा। वहीं कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।