लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश हुए। इस मामले में न्यायालय ने चार्ज फ्रेम कर दिया है।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर थाना दक्षिण टोला में केस दर्ज किया गया था। प्रशासन का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति रोड शो निकाला गया और किराए की गाड़ियों का उपयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले को लेकर अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह माना कि इस प्रकरण में आईपीसी की धारा 171-एच और 188 के तहत अपराध नहीं बनता। जिसके चलते इन दोनों धाराओं को निरस्त (क्वैश) कर दिया गया।
हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत मामला विचाराधीन रहा। बुधवार को सीजेएम न्यायालय ने इसी धारा में चार्ज फ्रेम कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने साक्ष्य के लिए फाइल नियत कर दी है, जिससे अब मामले में आगे गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई होगी।
सुनवाई के बाद सवाल पूछे जाने पर अब्बास के साथ मौजूद लोगों ने न्यायालय का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। इसे मामले में चार्ज फ्रेम हो गया है।