Bulandshahr News: नगर कोतवाली क्षेत्र के नरसेना गांव में वर्ष 2021 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी नदीम को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 9 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया
मामले के अनुसार, सितंबर 2021 में पीड़ित व्यक्ति ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके दोस्त नदीम पुत्र यामीन, निवासी कस्सावान (जनपद बिजनौर), ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। बाद में पीड़ित के घर पहुंचने पर आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान किया
पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान किया और विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों का गहनता से अवलोकन किया। सभी तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी नदीम को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष की कैद और 9 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि का 80 प्रतिशत भाग पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। यह राशि वाद की अपील अवधि तथा अपील की स्थिति में न्यायालय के आदेशानुसार देय होगी। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।