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सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के AI-171 विमान हादसे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस घटना को सिर्फ ‘पायलट की गलती’ करार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने केंद्र सरकार, DGCA और AAIB से जवाब तलब किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स पर जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने उन रिपोर्ट्स पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि पायलटों ने जानबूझकर ईंधन सप्लाई बंद की। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले ही पायलटों को दोषी ठहराने वाली खबर प्रकाशित की। अदालत ने इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना बताया।
कॉकपिट ऑडियो और प्रारंभिक अटकलें
रिपोर्ट में कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर की बातचीत का जिक्र था। प्रारंभिक अटकलें लगीं कि हादसा पायलट की गलती से हुआ, जबकि पायलट बहुत अनुभवी थे।
हादसे का विवरण
12 जून को अहमदाबाद में हुए इस क्रैश में 260 लोगों की मौत हुई, जिनमें 19 लोग ज़मीन पर मौजूद थे। इस PIL में कोर्ट-निगरानी वाली स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
पारदर्शिता और जांच की आवश्यकता
भूषण ने कहा कि स्वतंत्र विशेषज्ञों को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि असली वजह सामने आ सके। जस्टिस सूर्यकांत ने हालांकि गोपनीयता पर जोर दिया: “देखते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में गोपनीयता सबसे ज़रूरी है।”
प्रारंभिकरिपोर्टपरचिंता
भूषण ने बताया कि 100 दिन बीत जाने के बावजूद सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट ही जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यात्री अब भी खतरे में हैं और जांच टीम में तीन सदस्य DGCA के मौजूदा अधिकारी हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अटकलों से बचने की चेतावनी दी
अदालत ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है, लेकिन डेटा रिकॉर्ड सार्वजनिक होने पर लोग थ्योरी बनाने लगेंगे। भूषण ने जवाब दिया कि प्रारंभिक रिपोर्ट ने विमान की खामियों की ओर इशारा किया, जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया।
नोटिस जारी, जवाब मांगा गया
सुप्रीम कोर्ट ने अब इस PIL पर नोटिस जारी किया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि हादसे की असली वजह का पता चलना जरूरी है, लेकिन अटकलों से बचते हुए जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो।