
Allahabad High Court News: गैर बीएड धारकों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में नॉन-बीएड वालों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में लाइंसेंस टीचर भर्ती 2025 मामले में बीएड को अनिवार्य किया है। साथ ही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस की एलटी ग्रेड (सहायक शिक्षक) भर्ती ने नॉन-बीएड उम्मीदवारों पर भी रोक लगा दी है।
16 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि गैर बीएड अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक कंप्यूटर के पद के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य करने की मांग को लेकर प्रवीन मिश्रा व अन्य ने उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला संख्या WRIT-A No. 11850 of 2025 पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार ने की।
क्या है मामला?
बता दें कि यूपीपीएससी की ओर से निकली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षक के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी शिक्षक पद के लिए बीएड को अनिवार्य माना है।