UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने अभ्यर्थी श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडेय और अन्य कई अभ्यर्थियों द्वारा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा।
अगस्त में जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। जिसके लिए करीब 15,75,706 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित की गई थी। जिसमें लगभग 10,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
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क्यों हुआ विवाद
परीक्षा का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया था।इसमें अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने कंसीडर नहीं किया था। बोर्ड द्वारा आपत्तियों को नजरअंदाज किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रूख किया था।
5 अक्टूबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था और वे जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस मामले में आगे की सुनवाई 5 अक्टूबर को की जाएगी। अगली सुनवाई के दौरान देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है।