ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से सामान्य मिठाइयों की बिक्री की अनुमति देना भारी पड़ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भ्रामक विज्ञापन के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित उत्पादों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनुमति होने का कोई प्रमाण नहीं था। CCPA ने अमेजन को भविष्य में ऐसी लिस्टिंग रोकने के लिए अपनी जांच व्यवस्था मजबूत करने का भी निर्देश दिया है।
नोटिस के बाद अमेजन ने हटाई लिस्टिंग
CCPA के मुताबिक, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसे उत्पाद अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध थे। इन उत्पादों को ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से पेश किया गया था। प्राधिकरण ने 19 जनवरी 2024 को अमेजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने संबंधित लिस्टिंग हटा दी। हालांकि, अमेजन ने अपनी भूमिका को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस और मध्यस्थ के तौर पर बताया, लेकिन CCPA ने माना कि प्लेटफॉर्म को ऐसी भ्रामक लिस्टिंग रोकने के लिए उचित कदम पहले ही उठाने चाहिए थे।
उपभोक्ताओं को गुमराह करने का मामला
प्राधिकरण ने कहा कि किसी धार्मिक संस्था की अनुमति के बिना सामान्य मिठाइयों को मंदिर के प्रसाद के तौर पर पेश करना उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है। CCPA के अनुसार, अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद की मौजूदगी से ग्राहक उसकी प्रामाणिकता को लेकर भरोसा कर सकते हैं। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि इस तरह की लिस्टिंग से धार्मिक भावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। एक संबंधित विक्रेता की लिस्टिंग से 25.26 लाख रुपये से अधिक की सकल बिक्री होने की जानकारी भी आदेश में सामने आई है।
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15 दिन में जमा करना होगा जुर्माना
CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और ई-कॉमर्स नियम, 2020 के तहत अमेजन को भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार माना। इसके बाद कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने अमेजन को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में किसी धार्मिक संस्था से जुड़े उत्पादों के नाम का गलत इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को भ्रमित न किया जाए।
धार्मिक प्रसाद की लिस्टिंग पर अब सख्ती
CCPA ने अमेजन को निर्देश दिया है कि किसी प्रमुख मंदिर या धार्मिक संस्था से जुड़े प्रसाद, प्रसादम, महाप्रसाद या भोग जैसे उत्पादों को संबंधित संस्था की सत्यापित अनुमति के बिना लिस्ट या विज्ञापित न किया जाए। इस व्यवस्था में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, द्वारकाधीश और महाकालेश्वर मंदिर समेत 10 प्रमुख धार्मिक संस्थानों को शामिल किया गया है। अमेजन को विक्रेता की पूरी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने और की-वर्ड आधारित जांच व्यवस्था लागू करने को भी कहा गया है। CCPA कुछ महीनों बाद इस व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।