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Arvind Kejriwal New Residence: दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नया सरकारी आवास जल्द आवंटित करने का आश्वासन दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर उपयुक्त आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। मामला तब उठा जब AAP ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर टाइप 7 या टाइप 8 श्रेणी का आवास आवंटित करने की मांग की थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस पर कहा कि आवास आवंटन केवल नेताओं ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों का शीघ्र समाधान होना चाहिए।
टाइप 7 या 8 आवास की मांग
सुनवाई के दौरान AAP के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दलील दी कि केजरीवाल को पहले जैसा ही आवास मिलना चाहिए और उन्हें टाइप 5 जैसे कमतर घर में नहीं भेजा जा सकता। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की कि "आम आदमी कभी टाइप 8 के आवास के लिए नहीं लड़ता," जिस पर मेहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह चुनावी नारेबाजी का मंच नहीं है, बल्कि अदालत है। जस्टिस दत्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अगर केजरीवाल को आवंटित घर पसंद नहीं आता तो वह सरकार से दोबारा अनुरोध कर सकते हैं।
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इस्तीफे के बाद मौजूदा ठिकाना
याचिका में बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था। तब से वह मंडी हाउस इलाके में AAP के एक अन्य सदस्य के सरकारी घर में रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि मंत्रालय की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और हर बार यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जनप्रतिनिधि या नागरिक को आवास संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आने वाले दिनों में कोर्ट इस मामले पर औपचारिक आदेश भी जारी कर सकती है।