Azam Khan gets major: आजम खान को शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने इस केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का नाम भी शामिल है। हालांकि दोनों फिलहाल दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं।
रिकॉर्ड में गड़बड़ी का है आरोप
यह मामला वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था। आरोप है कि शत्रु संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी और दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। बाद में जांच में कुछ और धाराएं जोड़ने के बाद आजम खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई थीं।
कोर्ट में बढ़ाई गई थीं नई धाराएं
आजम खान के वकील नासिर सुल्तान के अनुसार, पहले मामला धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी धाराओं में दर्ज था। बाद में पुलिस ने आगे की जांच में आईपीसी की नई धाराएं जोड़ते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इन्हीं अतिरिक्त धाराओं के तहत अदालत में जमानत की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राहत दे दी।
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पहले भी मिल चुकी थी राहत
वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट से अप्रैल 2025 में भी आजम खान को इस मामले में जमानत मिल चुकी थी। लेकिन नई धाराएं जुड़ने के बाद दोबारा अदालत में आवेदन करना पड़ा। अदालत ने सुनवाई के बाद बढ़ाई गई धाराओं में भी जमानत मंजूर कर ली।
दो पैन कार्ड मामले में जेल में हैं बंद
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। दोनों को अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी। ऐसे में शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत को उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।