वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को धोखाधड़ी के मामले में भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने सुनवाई करते हुए पवन सिंह की अग्रिम जमानत को मंजूर कर उन्हें अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.
दरअसल, वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में पवन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी. जिसके बाद कैंट पुलिस ने कोर्ट के ही आदेश पर पवन सिंह समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। भोजपुरी गायक पवन सिंह के अधिवक्ता मंगलेश कुमार दुबे और अमन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के समक्ष पवन सिंह के समर्थन में बहुत से सबूत और तथ्य रखे गए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया। न्यायालय को पूरे मामले में आपसी विवाद की जानकारी दी गई। जिससे पवन सिंह की छवि को धूमिल करने का प्रयास स्पष्ट तौर पर नजर आया.
उन्होंने बताया कि पूरे मामले में पवन सिंह की भूमिका सीधे तौर पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है. दलील के आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूरी की है. बता दें कि पूरा मामला मुंबई में रहने वाले पति-पत्नी व अन्य लोगों से जुड़ा हुआ है. 2017 में वाराणसी के रहने वाले कारोबारी विशाल सिंह ने प्रेम शंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय और पवन सिंह पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है पति-पत्नी ने पवन सिंह के साथ फिल्म बनाने के नाम पर इनसे पैसे लेने और मुनाफा ना देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.