कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 28 अगस्त 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह मामला 2018 में उनके एक सार्वजनिक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स लीक से जोड़ा था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है। राहुल गांधी झाबुआ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स में शामिल है। हालांकि बाद में उन्होंने शिवराज सिंह पर की गई टिप्पणी को वापस ले लिया, लेकिन कार्तिकेय को लेकर बयान जारी रखा।
कार्तिकेय सिंह ने दर्ज कराया मानहानि का केस
राहुल गांधी के बयान को कार्तिकेय सिंह चौहान ने झूठा और अपमानजनक बताया। इसके बाद उन्होंने भोपाल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद से कोर्ट में सुनवाई जारी है।
पहले भी भेजा गया था नोटिस, नहीं पहुंचे राहुल गांधी
इस केस के तहत कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को 9 मई 2025 को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे तय तारीख को कोर्ट नहीं पहुंचे। अब कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए 28 अगस्त को हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है।