भोपाल नगर निगम ने धार्मिक आयोजनों के चलते शहर में मटन और चिकन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगस्त से अक्टूबर 2025 तक कुल 10 दिनों तक नगर निगम सीमा में मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पर्यूषण पर्व और महावीर निर्वाण दिवस जैसे पर्व शामिल किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस रद्द कर पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
धार्मिक पर्वों पर लगेगा मांस बिक्री पर प्रतिबंध
भोपाल नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर में कई प्रमुख धार्मिक अवसरों पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी। इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है।
कब-कब बंद रहेंगी मांस की दुकानें? देखें पूरी लिस्ट
नगर निगम ने 10 ऐसे दिन चिन्हित किए हैं, जिन पर भोपाल में मांस विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ये तिथियां निम्नलिखित हैं:
15 अगस्त 2025 (शुक्रवार): स्वतंत्रता दिवस
16 अगस्त 2025 (शनिवार): जन्माष्टमी
27 अगस्त 2025 (बुधवार): गणेश चतुर्थी
28 अगस्त 2025 (गुरुवार): पर्यूषण पर्व का पहला दिन
03 सितम्बर 2025 (बुधवार): डोल ग्यारस
06 सितम्बर 2025 (शनिवार): अनंत चतुर्दशी व पर्यूषण का अंतिम दिन
09 सितम्बर 2025 (मंगलवार): संवत्सरी – उत्तम क्षमा दिवस
02 अक्टूबर 2025 (गुरुवार): महात्मा गांधी जयंती
07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार): महर्षि वाल्मिकी जयंती
21 अक्टूबर 2025 (मंगलवार): भगवान महावीर निर्वाण दिवस
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि उपरोक्त तिथियों पर यदि कोई व्यापारी मांस विक्रय करता पाया गया तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही, पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।