Bihar bans open sale of meat: बिहार में अब खुले स्थानों पर मांस बिक्री की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि बिना नियमों का पालन किए सड़क किनारे मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
लाइसेंस अनिवार्य
राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही मांस बेच सकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी दुकानदारों को तय मानकों का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा।
सरकार का तर्क
सरकार का कहना है कि यह निर्णय स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि खुले में बिक्री पूरी तरह बंद हो।
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दुकानों के लिए निर्देश
डिप्टी सीएम ने कहा कि मांस की दुकानों को पर्दे या शीशे से ढंकना अनिवार्य होगा, ताकि राहगीरों को असुविधा न हो। यह भी बताया गया कि कुछ क्षेत्रों से शिकायतें मिली थीं, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया। नियमों के विपरीत व्यवस्था को जारी नहीं रहने दिया जाएगा।
विपक्ष पर टिप्पणी
इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर डिप्टी सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है कि नियमों के तहत ही मांस बिक्री की अनुमति होगी और प्रशासन सख्ती से इसका पालन कराएगा।