Pillion Rider Helmet Rules : बाइक या स्कूटर पर सफर करते समय हेलमेट सिर्फ चालक के लिए ही जरूरी नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को निर्धारित मानकों वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना जरूरी है। यानी बाइक पर पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर पर भी यह नियम लागू होता है।
चालान किसके खिलाफ कट सकता
अगर बाइक चलाने वाला हेलमेट पहने हुए है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट यात्रा कर रहा है, तो कार्रवाई का प्रावधान बाइक चालक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D में उस व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है जो मोटरसाइकिल चलाता है या उसे इस तरह चलने देता है कि धारा 129 के हेलमेट नियमों का उल्लंघन हो। इसलिए पिलियन राइडर के बिना हेलमेट होने पर चालान बाइक चालक के खिलाफ किया जा सकता है।
एक हजार रुपये तक जुर्माना
धारा 194D के तहत हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने का प्रावधान भी है। हालांकि चालान की प्रक्रिया और प्रवर्तन स्थानीय नियमों के अनुसार लागू हो सकते हैं।
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दिल्ली में भी यही नियम
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उपलब्ध जानकारी में भी बिना हेलमेट ड्राइविंग के साथ Rider/Pillion Rider दोनों का उल्लेख किया गया है। वहां धारा 194D के तहत बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का चालान दर्ज है। इससे साफ है कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को भी ट्रैफिक नियमों में गंभीरता से लिया गया है।
सुरक्षा के लिए दोनों पहनें हेलमेट
हेलमेट को केवल चालान से बचने का साधन समझना सही नहीं है। दुर्घटना की स्थिति में चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए बाइक पर निकलते समय चालक और पिलियन राइडर दोनों के लिए मानक वाला हेलमेट पहनना जरूरी है। इससे कानूनी कार्रवाई से बचने के साथ सड़क पर सुरक्षा भी बेहतर रहती है।