BJP MLA Raju Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला दिल्ली के वसंत कुंज में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।
गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना
अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धारा और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि फायरिंग के दौरान चली गोली से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कम सजा की मांग की थी
सजा तय होने से पहले बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी। वकीलों ने दलील दी कि घटना के पीछे किसी की जान लेने का इरादा नहीं था और यह लापरवाही का मामला था। उन्होंने प्रोबेशन पर रिहाई या कम अवधि की सजा देने का भी अनुरोध किया, ताकि विधायक को सुधार का अवसर मिल सके।
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पत्नी समेत दो अन्य आरोपियों को राहत
इसी मामले में अदालत ने राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह और दो अन्य आरोपियों को राहत देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ सबूत मिटाने के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।
कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद चार साल की सजा और 25 लाख रुपये के जुर्माने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हो गया।