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यूपी के बुलंदशहर में युवती से रेप के दोषी धनीराम पुत्र मंगली निवासी ग्राम बांगर थाना नरौरा बुलंदशहर को उम्र कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। एडीजीसी सुनील शर्मा, वरुण कौशिक ने बताया कि वर्ष 2018 में इस संबंध में नरौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें शुक्रवार को स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश ओमप्रकाश तृतीय ने दोषी को सजा सुनाई।
अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक ने बताया कि अभियुक्त धनीराम पुत्र मंगली निवासी ग्राम बांगर थाना नरौरा बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी एक युवती को शौच के लिए जाते समय उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में 03.10.2018 को थाना नरौरा पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दिनांक 23.11.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त,प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 26.09.2025 को स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय ने अभियुक्त धनीराम (उपरोक्त)को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।