Bulandshahr News: बुलंदशहर में वर्ष 2018 के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने मुख्य दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, अन्य दो दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
मुकदमा दर्ज किया गया था
मामला वर्ष 2018 का है, जब आरोपियों—खवेंद्र उर्फ भूरा, भुवनेश, गजेंद्र और धर्मेंद्र उर्फ छोटे—ने एक युवती को बहला-फुसलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर 16 अगस्त 2018 को रामघाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच पूरी कर 21 नवंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया।
समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया
पुलिस अधिकारियों के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया।