
यूपी के बुलंदशहर में चलती कार में किशोरी से गैंगरेप करने के दोषी दो दोस्तों आशीष पुत्र सुभाषचन्द और सुनील पुत्र स्व. राजवीर निवासी बुलंदशहर को उम्र कैद और 20-20हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है, ADGC सुनील शर्मा और वरुण कौशिक ने बताया कि कोतवाली नगर में इस संबंध में वर्ष 2018 में दर्ज हुए मामले में आज स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा।
ADGC सुनील शर्मा और वरुण कौशिक ने बताया कि अभियुक्त आशीष पुत्र सुभाषचन्द निवासी शास्त्री नगर बुलन्दशहर और सुनील पुत्र स्व. राजवीर निवासी रामबिहार बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बिठाकर दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 20.09.2018 को थाना कोतवाली नगर पर रिपोर्ट दर्ज को गई थी, 10.10.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए* मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त,प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई ,जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 5 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23.09.2025 को स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आशीष और सुनील (उपरोक्त)को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।