दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने बुधवार सुबह बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
17 बुलडोजरों के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया
एमसीडी की टीम ने 17 बुलडोजरों के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, जिसमें मस्जिद से सटे बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने टियर गैस गन का इस्तेमाल किया।
अदालत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने का कारण दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश हैं। अदालत ने 12 नवंबर 2025 को एक आदेश में कहा था कि मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि यह सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस आदेश को चुनौती दी है, लेकिन अदालत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है।
आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने का कारण दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश हैं। अदालत ने 12 नवंबर 2025 को एक आदेश में कहा था कि मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि यह सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस आदेश को चुनौती दी है, लेकिन अदालत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है।
डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा?
MCD के डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि यह कार्रवाई करीब छह घंटे तक चली और लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. उन्होंने साफ किया कि मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है. केवल डायग्नोस्टिक सेंटर की दो मंजिला इमारत और बारात घर को हटाया गया है. करीब 36 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है. DC विवेक अग्रवाल के मुताबिक मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन को लेकर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे. प्रशासन ने दोहराया कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत मस्जिद के बाहर की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है और मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है.