Maharashtra One Time Tax: महाराष्ट्र में लग्जरी कार खरीदने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। जी हां सरकार ने नई गाड़ी खरीदने वालों को जोरदार झटका देते हुए वाहन की खरीद पर 10 लाख तक टैक्स को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने 01 जुलाई यानि आज से नया वन-टाइम टैक्स स्ट्रक्चर लागू कर दिया है, इसलिए महाराष्ट्र में अब सीएनजी, एलपीजी और लग्जरी गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है।
अब इतना देना होगा टैक्स
बता दें कि राज्य में पहले वन टाइम रोड टैक्स की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर कम से कम 10 लाख रुपये तक टैक्स बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 करोड़ या इससे मंहगी कार खरीदते हैं, तो उन पर अब 20 लाख रुपये से ज्यादा का वन टाइम टैक्स देना होगा।
पेट्रोल और डीजल कारों पर कितना लगेगा टैक्स
बता दें कि 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली पेट्रोल कार पर 11 प्रतिशत टैक्स देना होगा, वहीं, 10 से 20 लाख रुपये वाली कारों पर 12 प्रतिशत टैक्स और 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर 13% टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, अगर डीजल वाली गाड़ियों की बात करें, तो 10 लाख से कम वाली डीजल कार पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 10 से 20 लाख रुपये वाली गाड़ियों पर 14 प्रतिशत टैक्स लगेगा और 20 लाख रुपये से अधिक डीजल वाली कारों पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं अगर गाड़ी किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है या इम्पोर्ट की गई है, तो पेट्रोल और डीजल दोनों पर 20% फ्लैट वन-टाइम टैक्स लागू होगा।