चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब शराब सिर्फ पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और लोकल मार्केट्स में भी शराब की बिक्री की अनुमति मिल गई है, जिससे खरीदारी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।
अब हर जगह मिलेगी शराब
नई नीति के लागू होने के बाद बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी विदेशी शराब, बीयर और वाइन बेची जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग जगहों पर आसानी से शराब उपलब्ध होगी और उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे संगठित और सुरक्षित बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल पेमेंट और निगरानी पर जोर
सरकार ने नई पॉलिसी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सख्त नियम भी जोड़े हैं। अब हर शराब की दुकान पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा। बार और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर लगाने होंगे, ताकि खपत पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी।
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GPS से होगी ट्रैकिंग
शराब की सप्लाई में गड़बड़ी रोकने के लिए अब शराब ढोने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सप्लाई सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी रहे और अवैध गतिविधियों पर रोक लगे।
कीमत और दुकानों को लेकर अपडेट
चंडीगढ़ में कुल 97 शराब की दुकानों को मंजूरी दी गई है। नई नीति के तहत भारतीय शराब, बीयर और वाइन की कीमतों में अधिकतम 2 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं बोतलिंग प्लांट को हफ्ते में 6 दिन काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे सप्लाई बेहतर हो सके।
सुविधा के साथ नियंत्रण का संतुलन
प्रशासन का कहना है कि इस नई नीति का मकसद लोगों को सुविधा देना है, साथ ही अवैध बिक्री और गड़बड़ी पर सख्ती से नियंत्रण रखना भी है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और शराब बिक्री की पूरी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बन सकेगी।