UP News: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने ने निर्देश दिए है कि कि मतदाताओं की सुविधा के लिए आगामी तिथि 18 जनवरी को मिशन मोड पर प्रत्येक बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और अप्राप्त श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची को पढ़कर सुनाया जाए। रिणवा ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानि एसआईआर अभियान के अंतर्गत सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
मतदाता अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकें
प्रदेश में स्थित समस्त बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों की निर्धारित समय से पूर्व उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए, जिससे कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से सम्पन्न हो सके। इस अवसर पर बूथ लेवल अधिकारियों के पास छह जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची, गणना अवधि के दौरान अप्राप्त श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची, साथ ही अनुपस्थित/शिफ्टेड/मृतक/डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि मतदाता अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकें।
फार्म पर्याप्त मात्रा में सभी बूथों पर उपलब्ध रहेंगे
मतदाताओं की सुविधा के लिए दावे एवं आपत्तियों से संबंधित फार्म छह (घोषणा-पत्र सहित), फार्म छ ए, फार्म सात एवं फार्म आठ (घोषणा-पत्र सहित) पर्याप्त मात्रा में सभी बूथों पर उपलब्ध रहेंगे। पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मौके पर उपस्थित होकर नाम जोड़ने, संशोधन अथवा सूची से हटाए जाने से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रपत्रों पर प्रस्तुत करें।
समस्त बूथों पर निर्धारित कार्यवाही पूर्ण रूप से सम्पन्न हो
कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त बूथों पर निर्धारित कार्यवाही पूर्ण रूप से सम्पन्न हो। बूथ लेवल अधिकारियों के सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस विशेष अभियान का मतदाताओं की जागरूकता हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि एनजीएसपी पर प्राप्त हो रही शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए। डिफॉल्ट प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। प्राप्त शिकायतों का तथ्यपरक स्पष्ट उत्तर दिया जाए, जिससे की शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। उन्होंने मतदाताओं से प्राप्त हो रहे फॉर्म 6 जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर लंबित है या अभी तक बीएलओ असाइन नहीं किया गया है उसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इसे तत्काल प्रोसेस करते हुए निस्तारित कराया जाए। बुक ए कॉल विथ बीएलओ से संबंधित प्रकरण किसी भी दिशा में 48 घंटे से अधिक लंबित न रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाए की बूथ लेवल अधिकारी प्रयास करके मतदाता से बात अवश्य करें, कॉल अनअटेंडेड न रहे।