कई माता-पिता बच्चों का पासपोर्ट पहले से बनवा लेते हैं ताकि भविष्य में विदेश यात्रा या पढ़ाई के समय कोई परेशानी न हो। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो क्या पासपोर्ट बन सकता है? सरकारी नियमों के अनुसार, बच्चे का आधार कार्ड पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य नहीं है। आधार की जगह अन्य वैध दस्तावेज जमा कर आवेदन किया जा सकता है।
आधार नहीं है तो किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
बच्चे के पासपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उसका जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) होता है। इससे बच्चे की जन्मतिथि और भारतीय नागरिकता का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल या अन्य वैध एड्रेस प्रूफ देना होगा। यदि माता-पिता के पास पहले से पासपोर्ट है, तो उसके पहले और आखिरी पेज की कॉपी भी जमा करनी पड़ सकती है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
पासपोर्ट आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में बच्चे का नाम और जन्मतिथि एक जैसी हो। किसी भी दस्तावेज में नाम या जन्मतिथि में मामूली अंतर होने पर आवेदन में परेशानी आ सकती है। आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ रखना भी जरूरी है।
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माता-पिता की सहमति भी जरूरी
यदि बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए माता-पिता को Annexure H (सहमति पत्र) जमा करना होता है। इसमें लिखित रूप से यह घोषणा करनी होती है कि वे अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए सहमत हैं और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
पहले दस्तावेज जांच लें
पासपोर्ट आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जानकारी अच्छी तरह जांच लेना बेहतर रहेगा। सही दस्तावेज और पूरी जानकारी होने पर आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है और अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है।