Children Passport Rules Changed: केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम 17 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से अधिकतम पांच साल तक या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक वैध रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता तय होगी। इसका मतलब है कि बच्चों के पासपोर्ट की अवधि अब उनकी उम्र के हिसाब से निर्धारित होगी।
उम्र के हिसाब से ऐसे समझें नया नियम
मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र पासपोर्ट बनते समय 10 साल है। ऐसे मामले में पासपोर्ट अधिकतम पांच साल तक वैध रहेगा, यानी बच्चे के 15 साल की उम्र तक। वहीं यदि किसी बच्चे की उम्र 14 साल है, तो उसके पासपोर्ट की वैधता पांच साल पूरी होने से पहले ही 18 साल की उम्र पर समाप्त हो जाएगी। इस तरह नया प्रावधान बच्चों की उम्र और पासपोर्ट की जारी तारीख दोनों को ध्यान में रखकर लागू होगा।
पासपोर्ट नियमों में किया गया संशोधन
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत Passport Rules, 1980 के नियम 12 में बदलाव किया गया है। नया प्रावधान विशेष रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पन्नों वाले Ordinary Passport पर लागू होगा। इसके अलावा नियम 8 में भी संशोधन किया गया है। अब अलग-अलग तरह के पासपोर्ट आवेदन के लिए शुल्क संबंधित श्रेणी और निर्धारित शुल्क तालिका के आधार पर लिया जाएगा।
सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस बढ़ी
नए शुल्क ढांचे के तहत सामान्य पासपोर्ट की फीस में भी बदलाव किया गया है। 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल सेवा में 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 5,000 रुपये और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 6,000 रुपये होगी। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के री-इश्यू के लिए 8,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
बच्चों के पासपोर्ट की फीस भी बदली
नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की सामान्य फीस अब 1,750 रुपये होगी, जो पहले 1,000 रुपये थी। तत्काल सेवा के लिए इसी श्रेणी में 3,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। यह छूट री-इश्यू आवेदन पर लागू नहीं होगी।