CJP Protest Case: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। अदालत ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के FIR रद्द करने के फैसले के बाद अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने संविधान की किताब लिए अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा जय हिंद।
5 सितंबर का मार्च रद्द
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि NEET पेपर लीक को लेकर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ले ली जाएंगी। साथ ही, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। इसलिए, 5 सितंबर को होने वाला मार्च रद्द कर दिया गया है।
कोई अन्य एआआईआर दर्ज नहीं होगी
आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और आम नागरिकों पर दर्ज मामलों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे 2,873 ऐसे लोगों के खिलाफ एक नई एफआईआऱ दर्ज करेगी, जिनका पहले से गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस घटना को लेकर कोई अन्य एआआईआर दर्ज नहीं होगी।
3 महीने के अंदर मुआवजा दे
वहीं मुआवजा के मामले में जीफ जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्यों के साथ मिलकर परीक्षा के तनाव के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 3 महीने के अंदर मुआवजा नीति तैयार करे और मुआवजा दे।
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सीजेपी ने इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया
वहीं सु्प्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीजेपी ने इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया, वहीं वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने इस ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। सुनवाई के दौरान वकीलों ने 2,873 संदिग्ध व्यक्तियों की सूची और मुआवजा पोर्टल बनाने की मांग भी अदालत के समक्ष रखी।
बड़े मार्च का किया था आह्वान
आपको बता दें कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में बड़े मार्च का आह्वान किया था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने अदालत को आश्वस्त किया था कि वे अपना प्रस्तावित मार्च वापस ले रहे हैं।