अब जेल से नहीं चलेगी सरकार: संविधान 130वां संशोधन बिल पेश, पीएम-सीएम और मंत्री पर बड़ी पाबंदी
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अब जेल से नहीं चलेगी सरकार: संविधान 130वां संशोधन बिल पेश, पीएम-सीएम और मंत्री पर बड़ी पाबंदी
लोकसत्य
बुधवार, 20 अगस्त 2025 • 10:16 am
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Constitution Amendment Bill Explained: लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम विधेयक पेश किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटना पड़ेगा. यह प्रावधान सत्ता की पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. विपक्ष ने इसे राजनीतिक अस्थिरता की साजिश बताया है, जबकि सरकार इसे "लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम" कह रही है. आइए जानते हैं इसके प्रमुख प्रावधान।
पीएम-सीएम और मंत्री पर समान नियम
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक के अनुसार अब कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो वह अपने पद पर बने नहीं रह सकेगा। यह नियम केवल राज्य और केंद्र सरकारों के मंत्रियों पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा।
धारा 75 में नया क्लॉज़
इस विधेयक में धारा 75 में क्लॉज़ 5(ए) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है और आरोप गंभीर है, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते, तब भी मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
विपक्ष का विरोध, सरकार का बचाव
विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन राजनीतिक विरोधियों को 8निशाना बनाने और सरकारों को अस्थिर करने की साजिश हो सकता है। वहीं सरकार का दावा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और "जेल से सरकार चलाने" की प्रवृत्ति रोकने के लिए यह संशोधन जरूरी है।
आगे क्या?
सरकार इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने पर विचार कर रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक भी आज ही लोकसभा में पेश किए गए। यह देखना अहम होगा कि इस बिल पर संसद में कैसा माहौल बनता है।