Danam Nagender Supreme Court Case : तेलंगाना के खैरताबाद से विधायक रहे दानम नागेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 24 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के अयोग्यता वाले फैसले को चुनौती दी थी। तीन जजों की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं है।
बीआरएस के टिकट पर जीते थे चुनाव
दानम नागेंद्र ने 2023 में बीआरएस के टिकट पर खैरताबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद सीट से चुनाव लड़ा। उस समय वह विधानसभा के सदस्य थे। इसी को लेकर उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था
तेलंगाना हाई कोर्ट ने 18 सितंबर 2026 को विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें नागेंद्र के खिलाफ दायर अयोग्यता की याचिकाएं खारिज की गई थीं। हाई कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल 2024 से विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य माना था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि खैरताबाद विधानसभा सीट खाली मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट में नागेंद्र की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उनकी ओर से दलबदल विरोधी कानून की कुछ धाराओं का हवाला देते हुए दलील रखी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं माना। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नागेंद्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर ‘आया राम, गया राम’ वाली टिप्पणी भी की।
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अब खैरताबाद सीट का क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट का अयोग्यता वाला फैसला बरकरार है। यानी नागेंद्र की विधानसभा सदस्यता पर हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा और खैरताबाद विधानसभा सीट खाली मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश की जानकारी विधानसभा और चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश भी दिया था। दानम नागेंद्र के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पूरे विवाद की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से हुई थी, जबकि वह बीआरएस से विधायक थे। अदालतों के फैसलों ने इस मामले में दलबदल विरोधी कानून की भूमिका को फिर चर्चा में ला दिया है।