बकरीद को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था, स्वच्छता और पशु संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित
दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार सड़कों, गलियों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और तय स्थानों पर ही की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है।
प्रतिबंधित पशुओं के वध पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि गाय, बछड़ा, गौवंश, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी गैरकानूनी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अवैध पशु व्यापार, गैरकानूनी परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता पर विशेष नजर रखने को कहा गया है।
स्वच्छता और कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस
बकरीद के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कुर्बानी के बाद पशुओं का अवशेष, कचरा या अन्य सामग्री सीवर, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान साफ-सफाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
सरकार की एडवाइजरी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और नगर निगम से जुड़े विभागों को भेज दी गई है। सभी एजेंसियों को त्योहार के दौरान निगरानी बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी लागू हो चुकी हैं ऐसी गाइडलाइंस
पिछले साल भी इसी तरह के नियम लागू किए गए थे, जिनमें ऊंट के वध और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई गई थी। मौजूदा निर्देश पशु संरक्षण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तहत जारी किए गए हैं। इस बार भी सरकार त्योहार के दौरान शांति, स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही है।