
Delhi BMW Accident: दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार महिला गगनप्रीत को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार यानि 27 सितंबर को वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी नवजोत सिंह के मौत मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत दे दी है। उन्हें एक लाख के मुचलके पर बेल मिली है।
दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस केस में कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। पत्नी के साथ नवजोत सिंह गुरुद्वारा से दर्शन करके घर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर से एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। उस समय गगनप्रीत ड्राइविंग सीट पर थी।
बंगला साहिब के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नवजोत के बेटे नवनूर सिंह ने बताया कि मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब के निकले थे। घर लौटते वक्त एक बीएमडब्ल्यू कार उनका हादसा हो गया। इसमें पिताजी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां गंभीर रूप से घायल हो गई।
मेल नहीं खाते फुटेज और बयान- वकील
वहीं, इस मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की तरफ से पेश वकील प्रदीप राणा का दावा है कि अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में दर्ज बयान मेल नहीं खा रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत पर मामला सुरक्षित रखा था.
वकील प्रदीप राणा ने दलील दी कि अदालत में जो सीसीटीवी फुटेज पेश हुइ्र हैं, ये एफआईआर के दावों से बिल्कुल अलग है. एफआईआर में कहा गया है कि वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई। मगर ऐसा सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखता है। इस घटना में कार पहले फुटपाथ से टकराई। इसके बाद फ्लिपओवर हुई, तब बाइक के संपर्क में आई. इसके बाद बाइक सवार की टक्कर बसे से हो गई। ऐसे में सीसीटीवी के वीडियो एफआईआर से मेल नहीं खा रहे हैं।