Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद अब राजधानी में चल रहे सभी PG और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली के सभी PG और हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसे हादसों के लिए केवल इमारत मालिक को जिम्मेदार मानना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
हाई कोर्ट ने MCD को दिए सख्त निर्देश
सत्य निकेतन हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय, MCD, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इमारतों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि DU से जुड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले कई छात्र PG में रहते हैं और बाहर से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें निजी PG पर निर्भर रहना पड़ता है।
13 लोगों को मलबे से निकाला गया
मुख्य अग्निशमन अधिकारी एके मलिक के मुताबिक, राहत और बचाव अभियान के दौरान अब तक 13 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिनमें छह का इलाज चल रहा है और सात लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपर के स्लैब हटाने के बाद बचाव दल बेसमेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं और 12 गाड़ियों को राहत कार्य में लगाया गया था। हादसे के बाद आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई।
यह भी देखेंःबागपत में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 12 लोगों की मौत
CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को किया सस्पेंड
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए MCD के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना मंजूरी बनी पांचवीं मंजिल वाली इमारतों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। आसपास के PG और दूसरी इमारतों की भी जांच की जा रही है। सरकार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
मालिक गिरफ्तार, दो छात्रों की भी मौत
दिल्ली पुलिस ने इमारत के कथित मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद सामने आए एक रेंट एग्रीमेंट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें दुर्घटना या जनहानि की स्थिति में PG प्रबंधन की जिम्मेदारी से जुड़े प्रावधान का जिक्र बताया गया है। वहीं हादसे में मध्य प्रदेश के कटनी निवासी 18 वर्षीय अक्षत यादव और अर्पित की मौत की जानकारी सामने आई है। अक्षत दिल्ली में रहकर PGDI की पढ़ाई कर रहा था। मृतकों की पहचान और हादसे की जांच का काम जारी है।