Delhi SIR Voter List : दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। 17 अगस्त तक गणना फॉर्म जमा करने की समयसीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में जिन मतदाताओं ने तय समय तक फॉर्म जमा नहीं किया है, उनके नाम 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नजर नहीं आ सकते हैं। करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं वाली दिल्ली में बड़ी संख्या में नाम प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
नाम गायब हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए मतदाता सूची से बाहर हो गया। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक पात्र मतदाता अपना दावा दाखिल कर सकेंगे। इस दौरान संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO के सामने नाम शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
फॉर्म-6 से दोबारा जुड़ सकता है नाम
अगर ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है और व्यक्ति मतदाता बनने की पात्रता रखता है, तो उसे फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म वोटर्स सर्विस पोर्टल और चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पूरा पता, परिवार या रिश्तेदारों की जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारियां देनी होंगी।
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उम्र और पते के लिए ये कागज रखें तैयार
आवेदन के साथ उम्र और पते से जुड़े दस्तावेज देना जरूरी होगा। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं-12वीं का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं पते के प्रमाण के लिए बिजली-पानी जैसे यूटिलिटी बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, किरायानामा या संपत्ति से जुड़े दस्तावेज दिए जा सकते हैं।
जांच के बाद तय होगा नाम वापस आएगा या नहीं
दावा दाखिल होने के बाद ERO और AERO की ओर से दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसमें बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण होगी। दस्तावेज और पात्रता सही पाए जाने पर नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख 23 सितंबर है, जबकि दिल्ली की अंतिम वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में 24 अगस्त की ड्राफ्ट सूची आने के बाद अपना नाम जरूर जांचना अहम होगा।