Delhi Tightens Traffic: दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए चालान निपटारे की नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब चालान से बचना आसान नहीं होगा और तय समय सीमा में उसका निपटारा हर हाल में करना होगा। इस कदम का मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल व पारदर्शी बनाना है।
नई डिजिटल प्रणाली लागू
सरकार जल्द ही संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को लागू करेगी। इसके तहत चालान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। पुलिस अब कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीकों से चालान जारी कर सकेगी, वहीं कैमरों और निगरानी सिस्टम के जरिए ऑटोमैटिक चालान भी बनाए जाएंगे। चालान की सूचना तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन और 15 दिनों के भीतर भौतिक रूप से भेजी जाएगी।
45 दिन में भुगतान या आपत्ति जरूरी
नई व्यवस्था के अनुसार, चालान जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति के पास 45 दिन का समय होगा। इस दौरान वह या तो भुगतान कर सकता है या ऑनलाइन पोर्टल पर सबूतों के साथ आपत्ति दर्ज कर सकता है। तय समय में कार्रवाई न होने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा और अगले 30 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा।
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बार-बार उल्लंघन पर सख्त कदम
यदि कोई व्यक्ति एक साल में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। सरकार ने इसे सड़क अनुशासन सुधारने की दिशा में अहम कदम बताया है।
भुगतान न करने पर कड़ी कार्रवाई
समय सीमा पार होने पर रोजाना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर वाहन से जुड़ी सभी सेवाएं—जैसे रजिस्ट्रेशन, टैक्स या लाइसेंस नवीनीकरण—रोक दी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह नई व्यवस्था जिम्मेदारी तय करने और ट्रैफिक नियमों के पालन को मजबूत करेगी।