Delhi violence case: दिल्ली हिंसा से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को इस प्रकरण से अलग कर लिया। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि मामले को ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसमें न्यायमूर्ति शर्मा शामिल न हों। अब इस जमानत याचिका पर 10 जून को नई पीठ सुनवाई करेगी। ताहिर हुसैन इस मामले में नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं।
हाई कोर्ट में पहुंचा जमानत का मामला
ताहिर हुसैन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को गलत आधारों पर खारिज किया था। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह छह वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके वकीलों ने अदालत से मामले के तथ्यों और लंबी हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए राहत देने की मांग की है। हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था।
ट्रायल कोर्ट पहले ही कर चुका है याचिका खारिज
इस वर्ष जनवरी में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधान लागू होते हैं और उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। इसी आधार पर अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी मार्च 2024 में उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी।
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अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला माना था मजबूत
निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत देने पर कानूनी प्रतिबंध लागू होता है। अदालत का मानना था कि मामले के तथ्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था।
कई चर्चित आरोपी हैं मामले का हिस्सा
दिल्ली हिंसा से जुड़े इस कथित साजिश मामले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं। जांच एजेंसियों ने विभिन्न आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और UAPA की धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किए हैं। मामले में ताहिर हुसैन के अलावा उमर खालिद, शरजील इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर, इशरत जहां समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। अब सभी की नजरें 10 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब हाई कोर्ट की नई पीठ ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर विचार करेगी।