दुबई को सोने की खरीदारी के लिए मशहूर माना जाता है। वहां सोना अक्सर भारत की तुलना में सस्ता मिलता है क्योंकि वहां टैक्स कम है। यही वजह है कि कई भारतीय दुबई से सोना खरीदकर भारत लाते हैं। लेकिन भारत लौटते समय कस्टम के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर तय सीमा से ज्यादा सोना बिना घोषणा के लाया गया तो वह जब्त हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। अब सरकार ने नए बैगेज नियम लागू कर दिए हैं।
पुरुष यात्रियों के लिए नई सीमा
नए नियमों के अनुसार पुरुष यात्री अब 20 ग्राम तक सोना बिना सीमा शुल्क के ला सकते हैं। यह सोना आभूषण, सिक्के या छड़ के रूप में हो सकता है। अगर 20 ग्राम से ज्यादा सोना लाते हैं तो 20 से 50 ग्राम तक 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा। 50 से 100 ग्राम तक 6 प्रतिशत और 100 ग्राम से ज्यादा पर 10 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसलिए खरीदारी से पहले वजन जरूर जांच लें।
महिला यात्रियों और बच्चों के नियम
महिला यात्री अब 40 ग्राम तक सोना बिना ड्यूटी के ला सकती हैं। 40 से 100 ग्राम तक 3 प्रतिशत, 100 से 200 ग्राम तक 6 प्रतिशत और 200 ग्राम से ज्यादा पर 10 प्रतिशत शुल्क देना होगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी 40 ग्राम तक की छूट है। बच्चों के लिए खरीद का बिल और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। सीमा से ज्यादा वजन पर वही शुल्क लागू होगा जो महिलाओं पर है।
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सामान लाने की सीमा में भी बढ़ोतरी
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी है। विदेशी पर्यटक अब 25 हजार तक का सामान बिना टैक्स ला सकते हैं। इससे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य निजी सामान लाने में राहत मिलेगी। यह बदलाव फरवरी 2026 से लागू हो चुका है।
डिजिटल डिक्लेरेशन और नई सुविधा
अब एयरपोर्ट पर सामान की घोषणा प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया गया है। यात्री पहले से ऑनलाइन या ऐप के जरिए जानकारी दे सकते हैं। इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी। 18 साल से ऊपर के यात्री एक नया लैपटॉप भी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।
नियमों का पालन जरूरी
दुबई से सोना या महंगा सामान लाने से पहले नई सीमा और शुल्क दर जरूर समझ लें। सही घोषणा और बिल रखने से परेशानी से बचा जा सकता है। नियमों का पालन करने पर ही सुरक्षित और आसान यात्रा संभव है।