उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से चुनाव आयोग सक्रिय हो चुका है। आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी तैयारियां आरंभ की हैं। तैयारियों से जुड़ी गतिविधियां पूरी होने के बाद जल्द ही उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उनका इस्तीफा स्वीकार किया था। उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था।
चुनाव आयोग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना के जरिये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना दी। इसमें कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और इसके तहत बने नियमों (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974) की ओर से कराया जाता है।
आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से जुड़ी हर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां पूरी होने के बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया गया जाएगा। आयोग के अनुसार, निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को अंतिम रूप से पूरा किया जाएगा।
जानें कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद मौजूद है। राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद मतदान को डाल सकेंगे। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल पाएंगे। हालांकि, चुनाव आयोग जल्द उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथियों का ऐलान होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को सामने रखा गया है।