Vehicles Banned In Delhi: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश को लेकर नए नियम लागू होने की जानकारी दी गई है। इसके तहत बीएस-4 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले मालवाहक वाहनों और बसों की दिल्ली में एंट्री पर पाबंदी रहेगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों को नियमों के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है।
EV, CNG और BS-6 वाहनों को मिलेगी एंट्री
बताए गए नियमों के मुताबिक, दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन और बीएस-6 मानक वाले व्यावसायिक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। इस दायरे में हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के साथ-साथ बाहर से आने वाली बसें भी शामिल हैं। हालांकि, दिल्ली में पहले से पंजीकृत बसों को फिलहाल इस प्रतिबंध से बाहर रखने की बात कही गई है।
ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों को चेतावनी
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों, टूर ऑपरेटरों और वाहन चालकों से दिल्ली जाने से पहले अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक और पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज जांचने की अपील की है। पुलिस ने चेताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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ट्रकों और पर्यटक बसों पर भी लागू होंगे नियम
नई व्यवस्था के तहत बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाले ट्रकों और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली बसों को भी निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा। ऐसे में पुराने व्यावसायिक वाहन चलाने वाले परिवहन संचालकों को दिल्ली में प्रवेश से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन नए नियमों के दायरे में आने के योग्य हैं।
सर्दियों में प्रदूषण रोकने की तैयारी
सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली रवाना होने से पहले नियमों की पुष्टि कर लें, ताकि सीमा पर वाहन रोके जाने और यातायात संबंधी परेशानी से बचा जा सके।