EPFO Auto Settlement : अगर आपका पुराना पीएफ खाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा है और उसमें थोड़ी रकम जमा है, तो अब आपको पैसा निकालने के लिए क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे निष्क्रिय खातों में जमा 1,000 रुपये या उससे कम की राशि को अपने आप सेटल करने की सुविधा शुरू की है। इसके तहत पात्र खाताधारकों की पहचान और बैंक खाते का सत्यापन करने के बाद ईपीएफओ खुद भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस पहल से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका पैसा पुराने पीएफ खातों में फंसा हुआ है।
निष्क्रिय खातों का पैसा होगा ऑटो सेटल
ईपीएफओ ने अपने 74वें स्थापना दिवस के मौके पर निष्क्रिय भविष्य निधि खातों में पड़ी छोटी रकम के स्वतः निपटारे की सुविधा शुरू की है। इसके तहत ऐसे खातों में जमा 1,000 रुपये या इससे कम की राशि खाताधारकों को बिना अलग क्लेम के दी जाएगी। हालांकि, यह सुविधा सभी खातों के लिए नहीं है। इसका लाभ उन्हीं खातों को मिलेगा, जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।
आधार और बैंक खाते का सत्यापन जरूरी
इस नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले ईपीएफओ खाताधारक की पहचान और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी की जांच करेगा। आधार से सत्यापित खातों में जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया अपने आप शुरू की जाएगी। यानी पात्र व्यक्ति को रकम निकालने के लिए अलग से आवेदन या क्लेम दाखिल नहीं करना होगा। पुराने पीएफ खाताधारकों को अपना आधार और बैंक विवरण सही होने की जांच कर लेनी चाहिए।
करीब एक लाख खातों को मिलेगा फायदा
ईपीएफओ की इस पहल से करीब एक लाख निष्क्रिय खाताधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन खातों में लगभग 5 करोड़ रुपये की रकम जमा है, जिसका निपटारा किया जा सकता है। कई बार नौकरी बदलने या लंबे समय तक पीएफ में योगदान नहीं होने के कारण खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे में छोटी रकम लंबे समय तक खाते में पड़ी रह जाती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इस पैसे को उसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाना है।
किन शर्तों पर मिलेगा ऑटो सेटलमेंट
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पीएफ खाता निष्क्रिय होना चाहिए और उसमें जमा बैलेंस 1,000 रुपये या उससे कम होना जरूरी है। इसके साथ ही खाताधारक का आधार सत्यापित होना चाहिए। पहचान और बैंक खाते से जुड़ी जरूरी जांच पूरी होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इसलिए केवल निष्क्रिय खाता होने से ऑटो सेटलमेंट का लाभ मिलना तय नहीं है। खाते की पात्रता और वेरिफिकेशन के आधार पर ही ईपीएफओ आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।
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2.57 दिन में निपट रहे PF क्लेम
ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम के निपटारे में तेजी आने की भी जानकारी दी है। संगठन के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में क्लेम निपटाने का औसत समय घटकर 2.57 दिन रह गया। तकनीकी सुधार और CITES 2.01 पहल के कारण प्रक्रिया को पहले से तेज और आसान बनाने में मदद मिली है। इससे सदस्यों को अपने पीएफ से जुड़ी सेवाओं के लिए कम इंतजार करना पड़ रहा है।
WhatsApp पर भी मिलेगी PF की जानकारी
ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए वॉट्सऐप आधारित सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की है। इसके जरिए सदस्य अपने पीएफ खाते का बैलेंस, हाल के पांच ट्रांजैक्शन और पासबुक से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह में इन पहलों की जानकारी दी। उनके मुताबिक, संगठन के पास 8 करोड़ से अधिक सदस्यों के योगदान से करीब 32 लाख करोड़ रुपये का फंड है। ईपीएफओ लगभग 8 करोड़ सक्रिय योगदानकर्ताओं और 85 लाख पेंशनरों को सेवाएं दे रहा है।