EPFO Update: अगर आप भी किसी संगठनात्मक संस्थान में काम करते हैं. साथ ही आपका पीएफ कटता है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि यदि आपन अभी तक भी ई-नोमिनेशन नहीं कराया है तो आप 7 लाख रुपए की सुविधा से हाथ धो सकते हैं. आपको बता दें कि 2021 में ही ईपीएफओ ने ईनोमिनेशन के लिए सभी खाता धारकों से अपील की थी. लेकिन अभी तक भी लाखों खाता धारक हैं, जिन्होने ईनोमिनेशन कराना जरूरी नहीं समझा है. इसलिए ऐसे लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा.
करोड़ों सदस्य अब भी अनजान
दरअसल, ई-नोमिनेशन के लिए ईपीएफओ हर साल लोगों से अपील करता है. लेकिन कई लोग आज भी सरकार की अपील से अंजान है. साथ ई-नोमिनेशन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं..आपको बता दें कि कम ही सब्सक्राइबर्स को पता है कि ईपीएफओ 7 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है. जिसके चलते लोग ईनोमिनेशन जैसे जरूरी काम को भी नजरअंदाज करते रहते हैं. पीएफ खाताधारकों को ईपीएफओ ये बीमा कवर एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत प्रदान करता है. इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह बीमा राशि नॅामिनी को दिया जाता है.
इन शर्तों पर मिलता है क्लेम
आपको बता दें कि EPFO की EDLI स्कीम के तहत 2.50 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाता है. हालांकि इसके लिए कई शर्तों को भी पूरा करना होता है. जैसे संबंधित कर्मचारी ने कम से कम 12 माह संस्थान में नौकरी की हो. साथ ही क्लेम तभी मिलता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हुई हो. यानि रिटायरमेंट के बाद यदि मौत होती है तो बीम कवर का लाभ नहीं मिलता है.