अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने गैंगरेप के आरोपी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आभियुक्तों ने वर्ष 2024 में एक नाबालिग मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसकी 17 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर पुत्री है। 23 जुलाई 2024 की रात को पुत्री ने रोते हुए बताया कि मोहल्ला मोती कालोनी सिकंदरगेट निवासी सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा ने फोन करके उसे 500 रुपये, एक टच मोबाइल का लालच देकर मोती कालोनी के पास स्थित एक खाली बाउंड्री में बुलाया था। आरोपी ने उसके साथ गलत कार्य किया और धमकी दी कि घर पर किसी को मत बनाना। इस वारदात से उसकी बेटी बहुत डरी हुई है और वह बहुत हिम्मत करके अपने बेटी के साथ मुकदमा दर्ज कराने आई है। कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच में पता चला कि आरोपी सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा के साथ सलमान, नदीम, दानिश उर्फ बावला व मोहम्मद फतेह भी वारदात में शामिल थे। पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमें की जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा को धारा 363 भा.द.स. के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास, अभियुक्त सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा, सलमान, नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह प्रत्येक को धारा 506 भा.द.स के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास, अभियुक्तगण सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा, सलमान, नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह प्रत्येक को धारा 5-जी/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।
10,000 रुपये के अर्थदण्ड दंडित किया
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अभियुक्त सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा, सलमान, नदीम, दानिश उर्फ बावला व मोहम्मद फतेह प्रत्येक को 3 (2) (v) एस.सी.एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड दंडित किया है, अर्थदंड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। सभी सजाए एक साथ चलेंगी।