
अगर आप अक्सर हवाई सफर करते हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी, क्योंकि सरकार अब हवाई यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक को खत्म करने की तैयारी में है. DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल या डेट बदलना बिल्कुल फ्री होगा. इतना ही नहीं, अब रिफंड पाने की प्रक्रिया भी पहले से आसान और तेज होगी.
48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन
DGCA के नए ड्राफ्ट नियम के तहत अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक-इन पीरियड मिलेगा. इस दौरान आप अपनी फ्लाइट की तारीख बदल सकते हैं या टिकट कैंसिल कर सकते है फिलहाल अलग-अलग एयरलाइंस अपने हिसाब से मोटे-मोटे कैंसिलेशन चार्ज काट लेती हैं, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा. हालांकि DGCA ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं जैसे कि घरेलू उड़ान की बुकिंग फ्लाइट से कम से कम 5 दिन पहले, और अंतरराष्ट्रीय उड़ान की बुकिंग 15 दिन पहले होनी चाहिए. इससे जल्दी बुक की गई टिकटों पर ये नियम लागू नहीं होगा.
21 दिन में मिलेगा पूरा रिफंड
DGCA ने रिफंड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब चाहे आपने टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी हो, लेकिन रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी. मतलब अब एजेंट के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. साथ ही एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड 21 वर्किंग दिनों के अंदर सीधे ग्राहक को मिले. DGCA का मानना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाएगा. अब कोई भी एयरलाइन टिकट कैंसिलेशन के नाम पर मनमाना चार्ज नहीं लगा सकेगी और यात्रियों के पैसे अटकने की परेशानी खत्म हो जाएगी.
ड्राफ्ट स्टज में प्रस्ताव
DGCA का ये नया नियम अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, यानी फिलहाल सुझाव मांगे जा रहे हैं. 30 नवंबर तक यात्रियों और उद्योग संगठनों से राय ली जाएगी. माना जा रहा है कि नए नियम 2025 की शुरुआत तक लागू हो सकते हैं. उपभोक्ता अधिकार समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह बदलाव एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम में क्रांतिकारी सुधार लाएगा.