Food Safety Complaint FSSAI : रेस्तरां, होटल, मिठाई की दुकान या किसी दूसरी जगह खाना खाते समय उसकी साफ-सफाई और गुणवत्ता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान कई जगहों पर गंभीर गड़बड़ियां मिलीं। मुंबई के एक पुराने रेस्तरां का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित किया गया। जांच में वहां चूहे की गंदगी, मक्खियां और कॉकरोच जैसी समस्याएं मिली थीं।
दुकान का लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित
अगर किसी खाद्य कारोबारी के यहां नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलता है, तो कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहती। जरूरत पड़ने पर खाद्य लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और सामान भी जब्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र में हाल की जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस पर कार्रवाई हुई है। इससे साफ है कि खाने की गुणवत्ता और रसोई की साफ-सफाई को लेकर नियमों का पालन करना जरूरी है।
ग्राहक को भी शिकायत करने का अधिकार
अगर आपको किसी दुकान या रेस्तरां में खराब, मिलावटी या असुरक्षित खाना मिलता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी कनेक्ट की सुविधा दी है। इसके जरिए ग्राहक खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं। शिकायत करते समय दुकान का नाम, स्थान, बिल और खाने की तस्वीर जैसी जानकारी रखना मददगार हो सकता है।
एफएसएसएआई लाइसेंस भी जांच सकते हैं
ग्राहक किसी खाद्य कारोबारी का एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण भी जांच सकते हैं। एफएसएसएआई की उपभोक्ता सेवाओं में लाइसेंस सत्यापन और शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। इससे ग्राहक यह देख सकता है कि संबंधित खाद्य कारोबारी का लाइसेंस सही है या नहीं। अगर किसी खाने की चीज में समस्या नजर आती है, तो उसे बिना सोचे-समझे खाने के बजाय पहले उसकी जानकारी लेना बेहतर है।
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खराब खाना मिले तो सबूत संभालकर रखें
खाने में गड़बड़ी मिलने पर सबसे पहले बिल, पैकेट, खाने की तस्वीर और दुकान से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रख लें। अगर पैक किया हुआ सामान है, तो उसकी पैकिंग और बैच नंबर भी संभालकर रखें। इससे शिकायत की जांच में मदद मिल सकती है। एफएसएसएआई की व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के साथ शिकायत को ट्रैक करने की सुविधा भी मौजूद है। खाद्य उत्पाद असुरक्षित पाए जाने पर उन्हें बाजार से वापस लेने की व्यवस्था भी कानून में है। इसलिए ग्राहक सिर्फ खराब खाना देखकर चुप रहने के बजाय सही माध्यम से शिकायत कर सकता है। इससे संबंधित दुकान या कारोबारी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।