
मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार को आजीवन कारावास की सजा और 48 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। दोष सिद्ध तीन एक ही गांव के रहने वाले हैं।
लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी
किठौर थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने बताया, आपरेशन कन्विक्शन के तहत एसएसपी डा.विपिन ताडा ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी के आदेश दे रखे है। इसी कड़ी सात जून 2022 को किठौर थाने में वादी मनोज गिरी निवासी गोविन्दपुरी गांव थाना परीक्षितगढ़ ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि तुषार भाटी, प्रिन्स, अंकुर निवासीगण इन्द्रपुरा राधना थाना किठौर व गुल्लू उर्फ अनिकेत निवासी हसनपुर कला थाना किठौर ने उनके बेटे तरुण गिरी की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी है।
चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल
उन्होंने बताया, मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 आलोक द्विवेदी की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान पैरोकार कांस्टेबल रवि कुमार व कोर्ट मोहरिर कांस्टेबल जितेंद्र उर्फ लोकेश ने समय-समय गवाहों के बयान कराई। सुनवाई के दौरान एडीजीसी पदम सिंह प्रभावी बहस की। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने तुषार भाटी, प्रिन्स, अंकुर व गुल्लू उर्फ अनिकेत को आजीवन कारवास की सजा और 48 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।