केंद्र सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की। इसमें UAPA की धारा 35(1)(a) के तहत कार्रवाई करते हुए नेटवर्क का नाम अधिनियम की पहली अनुसूची में जोड़ा गया है। इस अनुसूची में उन संगठनों के नाम दर्ज होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित करती है।
कई गंभीर कानूनों के तहत मामलों का हवाला
सरकारी अधिसूचना में नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है। इनमें UAPA के अलावा भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण से संबंधित कानूनों के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। सरकार ने इन मामलों और उपलब्ध सूचनाओं को संगठन के खिलाफ कार्रवाई के आधार के रूप में अधिसूचना में दर्ज किया है।
सीमा पार तस्करी और आतंकी गतिविधियों के आरोप
गृह मंत्रालय के अनुसार, शहजाद भट्टी नेटवर्क का कथित नेटवर्क सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। मंत्रालय का आरोप है कि संगठन युवाओं तथा स्थानीय स्तर पर अपराध में शामिल लोगों को अपने साथ जोड़कर आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सरकार ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है।
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डिजिटल माध्यमों से भड़काऊ सामग्री फैलाने का आरोप
सरकार के मुताबिक, नेटवर्क विभिन्न डिजिटल संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर भड़काऊ संदेश और ऐसी सामग्री प्रसारित करता रहा है, जिससे सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। सरकार का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करती हैं।
कौन है शहजाद भट्टी और क्या है SBN?
गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को पाकिस्तान से जुड़ा कुख्यात गैंगस्टर बताया है और उसके नाम से संचालित नेटवर्क को आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित संगठन के रूप में चिन्हित किया है। मंत्रालय के अनुसार, SBN का कथित उद्देश्य भारत में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए संसाधन तथा लोग जुटाना है। अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि उसे विश्वास है कि यह नेटवर्क आतंकवाद में संलिप्त रहा है और भारत में आतंकवाद से जुड़े विभिन्न कृत्यों में उसकी भूमिका रही है। UAPA की पहली अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद संगठन पर कानून के तहत प्रतिबंध लागू होंगे।