Hampi case: कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी में विदेशी महिला से दुष्कर्म और एक अन्य विदेशी पर्यटक की हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। गंगावती की अदालत ने तीनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी है। इस घटना ने पिछले वर्ष देशभर में आक्रोश पैदा किया था।
तीनों को मृत्युदंड
गंगावती की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद मल्लेश उर्फ हांडीमॉल, साई और शरणप्पा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि यह अपराध बेहद जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला है। फैसले के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड ही न्याय का उद्देश्य पूरा कर सकता है।
मार्च में हुई वारदात
घटना पिछले साल मार्च में हम्पी के पास सनापुरा क्षेत्र में तुंगभद्रा नहर के किनारे हुई थी। आरोपियों ने पहले पर्यटकों से रास्ता पूछा और फिर पैसों की मांग की। विरोध करने पर उन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म किया और एक विदेशी नागरिक की हत्या कर दी।
यह भी देखेंःSupreme Courts strict observation: शादी से पहले सावधानी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
देशभर में आक्रोश
घटना सामने आने के बाद पूरे देश में इसकी कड़ी निंदा हुई थी। पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। राजनीतिक स्तर पर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की गई।
शिकायत के अनुसार
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटक नहर किनारे गिटार बजाकर गाना गा रहे थे। तभी बाइक सवार तीन लोग वहां पहुंचे। पैसों की मांग ठुकराए जाने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। अदालत के ताजा फैसले के बाद अब तीनों दोषियों को कठोरतम दंड का सामना करना होगा।