
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में नोएडा के जेपी विश टाउन के हजारों निवासियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि वह अगले दो सप्ताह के भीतर इस पूरी टाउनशिप में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराए। यह आदेश तब आया जब डेवलपर जे.पी. इंफ्राटेक ने अथॉरिटी द्वारा मांगी गई 60 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त को मान लिया।
यह मामला पिछले कई सालों से खिंच रहा था, जिससे विश टाउन के निवासी पानी की कमी और खराब गुणवत्ता वाले पानी की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे थे। इस समस्या को लेकर निवासियों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि किसी भी हालत में निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला न सिर्फ विश टाउन के निवासियों के लिए एक बड़ी जीत है