मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने NEET UG 2024 के नतीजों पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), परीक्षा केंद्र और बिजली कंपनी को नोटिस जारी किया है। यह फैसला परीक्षा के दिन इंदौर में हुई भारी बारिश, बिजली गुल होने और अव्यवस्था के चलते लिया गया है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।
खराब व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट सख्त
4 मई को देशभर में आयोजित NEET UG परीक्षा के दौरान इंदौर के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी। परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में पेपर देना पड़ा। मौसम की मार और अव्यवस्था को गंभीर मानते हुए एडवोकेट मृदुल भटनागर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई।
NTA और बिजली कंपनी को नोटिस
हाईकोर्ट ने NEET आयोजित करने वाली NTA को परीक्षा में अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों और बिजली कंपनी को भी जवाबदेह मानते हुए चार हफ्तों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
अगली सुनवाई जून के अंत में
कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक सभी पक्ष जवाब दाखिल नहीं करते, तब तक NEET UG के नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। अगली सुनवाई जून के आखिरी सप्ताह में तय की गई है।
मोमबत्ती की रोशनी में दी परीक्षा
इंदौर में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन मौसम ने अचानक करवट ली। 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी और बारिश ने बिजली और यातायात व्यवस्था को चरमरा दिया। इस कारण कई परीक्षार्थी तनाव में आ गए और उनकी परीक्षा प्रभावित हुई।
छात्रों के अधिकारों पर सवाल
हाईकोर्ट का यह आदेश परीक्षा में समान अवसरों की गारंटी पर भी बड़ा संदेश देता है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को उचित सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है और इसमें चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती।